हरिद्वार: ग्राहक बनाकर अपराध करने वाले दो आरोपी गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई सजा
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हरिद्वार जीआरपी द्वारा वर्ष 2025 में दर्ज किए गए गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे का फैसला।
दोषी: विवेक (अमरोहा, यूपी) और प्रदीप पाल (बरेली, यूपी)।
सजा: विशेष कोर्ट (गैंगस्टर एक्ट/प्रथम अपर जिला जज नीलम रात्रा) ने दोनों आरोपियों को 2 वर्ष की कैद और 5-5 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है। जुर्माना न भरने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अपराध का तरीका: आरोपी रेलवे स्टेशनों और अन्य स्थानों पर लोगों को ग्राहक बनाकर चोरी व लूट जैसी वारदातों को अंजाम देते थे और जनता में आतंक फैलाते थे।


