देहरादून के 89 लाभार्थियों के खातों में ₹44.50 लाख हस्तांतरित , रोजगार मेला और विदेशी अवसर
1 min readरोजगार मेले और विदेशी अवसर से जुड़ी खबर
29 सितंबर को देहरादून में रोजगार मेला: 904 पदों पर होगी भर्ती, दुबई में भी काम करने का मौका
देहरादून: कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, देहरादून द्वारा आगामी 29 सितंबर 2026 को एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सेवायोजन कार्यालय में सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक आयोजित होने वाले इस मेले में 18 प्रतिष्ठित निजी कंपनियां भाग लेंगी, जिनके माध्यम से कुल 904 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।
क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी ममता चौहान नेगी ने जानकारी दी कि मेले में भाग लेने के लिए इच्छुक युवा कार्यालय में जाकर प्री-रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जबकि मेले के दिन भी मौके पर पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध रहेगी। अभ्यर्थियों को अपने साथ बायोडाटा, मूल प्रमाण-पत्र, उनकी छायाप्रतियां, सेवायोजन कार्ड और पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा।
दुबई में रोजगार का अवसर
‘मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना’ के तहत आईटीआई या आईटीआई सर्टिफिकेट धारक युवाओं के लिए दुबई के कंस्ट्रक्शन सेक्टर में नौकरी का अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए 18 वर्ष की आयु और फ्रेशर्स के लिए 6 माह का अनुभव निर्धारित है।
प्रमुख प्रतिभागी कंपनियां:
बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बार्बीक्यू नेशन, बजाज कैपिटल, कैंप 108, स्काई विंग एडवाइजर, आरएसपीएल मैनपावर, अकल इनफॉरमेशन सिस्टम, मेंटर वाटर एक्सपर्ट और नील मेटल हरिद्वार।
2. शादी अनुदान योजना से जुड़ी खबर
शादी अनुदान योजना: देहरादून के 89 लाभार्थियों के खातों में ₹44.50 लाख हस्तांतरित
देहरादून: समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित ‘शादी अनुदान योजना’ के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनपद देहरादून के 89 पात्र लाभार्थियों को ₹44.50 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के अनुमोदन के बाद यह धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों (CBS) में ट्रांसफर कर दी गई है।
जिला प्रशासन से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, अनुसूचित जाति श्रेणी के 83 लाभार्थियों को ₹50,000 प्रति परिवार की दर से ₹41.50 लाख और विधवा पुत्री शादी अनुदान योजना के तहत 06 लाभार्थियों को ₹3.00 लाख की राशि स्वीकृत की गई है।
योजना की मुख्य शर्तें व पात्रता:
- पात्रता: अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवार तथा सामान्य वर्ग की ऐसी विधवा महिलाएं जिन्हें प्रोबेशन कार्यालय से विधवा पेंशन मिल रही हो।
- आवास व आय: आवेदक उत्तराखंड का स्थायी निवासी हो तथा बीपीएल/अन्त्योदय कार्ड धारक हो या मासिक आय ₹4,000 तक हो।
- आयु सीमा: विवाह के समय कन्या की आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है।
- नियम: एक परिवार की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु (प्रति पुत्री ₹50,000) लाभ अनुमन्य है। विवाह का पंजीकरण अनिवार्य है।
- आवेदन प्रक्रिया: पात्र अभ्यर्थी आधिकारिक पोर्टल ssp.uk.gov.in पर 1 मार्च से 28/29 फरवरी की अवधि में संपन्न विवाहों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
