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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20वर्ष की कठोर कारवास की सजा

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आरोपी किशोरी का रिश्ते का चाचा था


हरिद्वार। नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट/अपर जिला जज कुमारी कुसुम शानी ने आरोपी चाचा को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 20 साल की कठोर कारावास और एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान के अनुसार 13 नवंबर 2019 की सुबह कोतवाली रानीपुर क्षेत्र में 15 साल की किशोरी को उसके रिश्ते का चाचा घर से स्कूल छोड़ने के बहाने बहला फुसला कर ले गया था। स्कूल की छुट्टी के बाद पिता घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने तलाश शुरू की। पीड़िता के पिता ने बताया कि आरोपी उनके रिश्तेदार है। घटना के करीब 15 दिन बाद पीड़िता बरामद हुई। पीड़िता ने परिजन और पुलिस को बताया कि घटना वाले दिन आरोपियों ने डरा धमका कर अपने दोस्त के घर अफजलगढ़ बिजनौर उत्तर प्रदेश ले गया था। नशे का इंजेक्शन लगाकर बेहोश होने पर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। रानीपुर पुलिस ने पिता के पिता की तहरीर पर दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था।

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