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नैनीताल हाईकोर्ट ने चंडी देवी मंदिर में महंत रोहित गिरी के समर्थकों के प्रवेश पर रोक लगाई; प्रबंधन बद्री-केदार मंदिर समिति को सौंपा

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हरिद्वार। नील पर्वत पर स्थित प्रसिद्ध चंडी देवी मंदिर में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, नैनीताल हाईकोर्ट ने जेल में बंद महंत रोहित गिरी के समर्थकों के मंदिर में प्रवेश पर रोक लगा दी है। यह फैसला पंजाब की एक महिला से छेड़छाड़ के मामले में महंत रोहित गिरी की गिरफ्तारी के बाद आया है, जिसके बाद उनके बेटे का जल्दबाजी में पट्टाभिषेक कर दिया गया था।
विवाद को देखते हुए, हाईकोर्ट ने मंदिर का प्रबंधन अब बद्री-केदार मंदिर समिति को सौंप दिया है। सूत्रों के अनुसार, जल्द ही बद्री-केदार मंदिर समिति के पदाधिकारी मंदिर पहुँचकर व्यवस्था अपने हाथ में ले लेंगे।
यह भी उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट के आदेश पर, हरकी पैड़ी, मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर में दान और चढ़ावे में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पहले ही एक प्रशासनिक कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी की अध्यक्षता जिलाधिकारी करते हैं और इसमें सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ हरिद्वार भी शामिल हैं। कमेटी के निर्देशानुसार, मंदिर में चढ़ावे के स्थान और दानपात्र कैमरों की निगरानी में होने चाहिए, और सभी दान व चंदा रसीदें प्रशासनिक कमेटी से सत्यापित और प्रमाणित होनी चाहिए। हालांकि, वर्तमान में चंडी देवी मंदिर में इन निर्देशों का भी पालन नहीं हो रहा है।

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