गैंगस्टर एक्ट में महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती व पति की संपत्ति कुर्क
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अलीगढ़। अपराध और माफिया गतिविधियों पर अंकुश लगाने के अभियान के तहत अलीगढ़ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत बड़ी कार्रवाई करते हुए महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती उर्फ पूजा शकुन पाण्डेय तथा उनके पति अशोक कुमार पाण्डेय की चल संपत्ति और बैंक खातों में जमा धनराशि कुर्क कर दी है।
पुलिस के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत कुल 7,36,842.86 रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। इसमें लगभग 5.76 लाख रुपये मूल्य की एक मारुति कार तथा विभिन्न बैंक खातों में जमा 1,60,842.86 रुपये शामिल हैं। यह कार्रवाई थाना देहलीगेट पुलिस ने थाना रोरावर में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे के आधार पर की है।
पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान आरोपियों द्वारा कथित रूप से अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों की पहचान की गई, जिसके बाद जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने पर कुर्की की कार्रवाई की गई।
उल्लेखनीय है कि टीवीएस शोरूम संचालक अभिषेक गुप्ता हत्याकांड में अन्नपूर्णा भारती और अशोक कुमार पाण्डेय पर हत्या की साजिश रचने का आरोप है। इस मामले में दोनों आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन ने कहा कि जिले में गैंगस्टर, माफिया और संगठित अपराध में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित कर उन्हें जब्त करने का अभियान आगे भी प्रभावी ढंग से चलाया जाएगा।
